विधायक राम दुलार गोंड को पास्को एक्ट में 25 वर्ष की सजा

सोनभद्र : दुद्धी से भाजपा विधायक राम दुलार गोंड को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों को न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्वक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण तथा न्यायालय में सघन पैरवी हेतु महिला सम्बन्धित अपराधों व गम्भीर एवं सनसनीखेज अपराध को चिन्हित कर उनकी प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाए जाने के लिए निर्देशित कार्य योजना के क्रम में मॉनिटरिंग सेल/थाना म्योरपुर पुलिस द्वारा थाना म्योरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-483/14 धारा 376, 506, भादवि व 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट व एसटी नंबर 35/2015 में अभियुक्त दुद्धी विधायक रामदुलारे उर्फ रामदुलार गोड़ पुत्र स्व0 रामधनी गोड़ निवासी ग्राम रासपहरी थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 15 दिसम्बर को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-1 सोनभद्र द्वारा पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 25 वर्ष के कारावास जिसमें 20 वर्ष कठोर कारावास व रुपये 10 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जुर्माना न अदा करने पर 03 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा 506 भादवि हेतु 02 वर्ष कारावास व 05 हजार का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी ।

  • नैमिष बुलेटिन

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