भदोही 08 दिसंबर 2023 : निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 08.12.2023 लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों के पोर्टल पर अधिकाधिक लम्बित आवेदन होने के कारण नाराजगी व्यक्त की और शीघ्र ही निस्तारण करने का आदेश दिये।
साथ ही साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही आदेशित किया गया कि सम्बन्धित अधिकारी को प्रतिमाह 2000 लक्ष्य आवंटन किया गया एवं आवंटित लक्ष्यों के अनुसार ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर पर आशा, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, शिक्षामित्र/अध्यापिका/प्रधानाध्यापक तथा समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अधिकाधिक आवेदन पत्र भरवाने हेतु आदेशित किया गया। लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण निम्नवत् है-मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना-उप जिलाधिकारी, औराई 78उप जिलाधिकारी, भदोही 170उप जिलाधिकारी, ज्ञानपुर 17खण्ड विकास अधिकारी, अभोली 2खण्ड विकास अधिकारी, औराई 11खण्ड विकास अधिकारी, भदोही 20खण्ड विकास अधिकारी, डीघ 8खण्ड विकास अधिकारी, ज्ञानपुर 7खण्ड विकास अधिकारी, सुरियावां 7योग : 320समाज में प्रचलित कुरीतियां एवं भेद-भाव जैसेः कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्रायः बालिकायें/महिलायें अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 01 अप्रैल 2019 से लागू की गयी है। योजना का संचालन वेब पेार्टल https://mksy.up.gov.in के माध्यम से आनलाईन किया जाता है। कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता निम्नवत् निर्धारित है- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रूपये हो। किसी परिवार के अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।, लाभार्थी के परिवार का आकार (साइज) परिवार में अधिकतम दो बच्चे हो।प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म होने पर रू0 2000/-, द्वितीय श्रेणी बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त रू0 1000/-, तृतीय श्रेणी कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 2000/-, चतुर्थ श्रेणी कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 2000/-, पंचम श्रेणी कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 3000/- एवं षष्टम् श्रेणी ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो रू0 5000/-एक मुश्त प्रदान किये जाते है।पति के मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन-उप जिलाधिकारी, औराई 14उप जिलाधिकारी, भदोही 41उप जिलाधिकारी, ज्ञानपुर 13खण्ड विकास अधिकारी, अभोली 28खण्ड विकास अधिकारी, औराई 64खण्ड विकास अधिकारी, भदोही 43खण्ड विकास अधिकारी, डीघ 58खण्ड विकास अधिकारी, ज्ञानपुर 29खण्ड विकास अधिकारी, सुरियावां 42योग : 332मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)-उप जिलाधिकारी, औराई 2उप जिलाधिकारी, भदोही 24उप जिलाधिकारी, ज्ञानपुर 3खण्ड विकास अधिकारी, अभोली 19खण्ड विकास अधिकारी, औराई 27खण्ड विकास अधिकारी, भदोही 25खण्ड विकास अधिकारी, डीघ 19खण्ड विकास अधिकारी, ज्ञानपुर 33खण्ड विकास अधिकारी, सुरियावां 26योग : 178समीक्षा बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी ऐश्वर्यराज लक्ष्मी, जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुध्न कन्नौजिया, खण्ड विकास अधिकारी अभोली ब्रजेश नारायण त्रिपाठी , खण्ड विकास अधिकारी अभोली मिर्जा बेग, खण्ड विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी भदोही विनोद कुमार, खण्ड विकास अधिकारी डीघ धनराज कोटार्य, खण्ड विकास अधिकारी औराई नवीन कुमार गुप्ता, नगर पंचायत ज्ञानपुर रमेश चन्द्र, जिला दिव्यांग जन कल्याण विभाग से श्यामल कुमार गागुली एवं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी आदि उपस्थित रहे।*** नैमिष प्रताप सिंह