बदायूँ : 13 दिसम्बर : जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए अवगत कराया कि जनपद के राजकीय शैक्षिक संस्थान यथा मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों, पालीटेक्निक, आई0टी0आई0, महाविद्यालयों में छात्रावास में रहने के इच्छुक छात्र/छात्राओं की उपलब्धता के आधार पर छात्रावास निमार्ण सम्बन्धी प्रस्ताव भारत सरकार की नई गाईड में उल्लिखित निर्देशानुसार 20 बिन्दुओं की जाँच रिपोर्ट पर वांछित अभिलेखों एवं शिक्षण संस्थान/एन0जी0ओ0 द्वारा 100/- रु0 के स्टाम्प पेपर पर 18 बिन्दुओं के शपथ पत्र सहित 04 प्रतियों में प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने हैं
उन्होंने बताया कि छात्रावास बनवाने के इच्छुक हैं वे शिक्षण संस्थान परिसर में निर्धारित मानक के अनुरूप 2000 वर्ग मीटर निःशुल्क समतल भूमि उपलब्ध कराने को तैयार हों। शिक्षण संस्था में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्रओं की संख्या। शिक्षण संस्था में निर्मित कराये जाने वाले छात्रावास पर सरकार का स्वामित्व रहते हुए उसके प्रबन्धन एव संचालन का दायित्व निर्वाहन करने को तैयार हों। भूमि का स्वामित्व शिक्षण संस्था का होगा, इस सम्बन्ध में संस्था का लिखित सहमति पत्र। प्रस्तावित स्थल का स्वामित्व किसका है, का नाम, विभाग का नाम, भूमि संख्या/गाटा संख्या। प्रस्तावित स्थल का नवीन नक्शा/खसरा खतौनी होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि जनपद मुख्यालय/तहसील मुख्यालय के उपरोक्तानुसार राजकीय शैक्षिक संस्थाएं जो अपने महाविद्यालय/कालेज के छात्र/छात्राओं के रहने हेतु छात्रावास निर्माण कराने के इच्छुक हैं, वे वांछित अभिलेखों सहित प्रस्ताव 04 प्रतियों में एक सप्ताह में जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूँ के माध्यम से कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कक्ष संख्या-118, विकास भवन बदायूँ में उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- नैमिष बुलेटिन