बदायूँ : डीएम ने ज़िला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि जनपद के दो या तीन विद्यालयों के प्रशासकों/प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया जाए। ज़िलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में स्कूली वाहन सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि जनपद में प्रत्येक विद्यार्थी का विद्यालय आवागमन प्रत्येक दशा में सुरक्षित हो। विद्यालय प्रशासन को उसके यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह जानकारी अभिलेख के रूप में होना चाहिए कि वह विद्यालय किस साधन से आता है। प्रत्येक अभिभावक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पाल्य जिस वाहन से स्कूल जाता आता है वह भौतिक रूप से ठीक है और उसके समस्त प्रपत्र पूर्ण हैं। स्कूल तक बच्चों को लाने ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन प्रयुक्त हो सकते हैं जैसे स्कूल के स्वामित्व वाले स्कूली वाहन। स्कूल से अनुबंधित होकर निजी स्वामित्व वाले स्कूली वाहन। (स्कूल वाहन नियम), अभिभावक समूह से अनुबंधित होकर संचालित होने वाले स्कूली वाहन। (टैक्स आधा , स्कूल वाहन नियम)। अभिभावक समूह से अनुबंधित होकर संचालित होने वाले निजी स्वामित्व वाले लोक सेवा वाहन।(टैक्स आधा, स्कूल वाहन नियम के अनुसार)। व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त सामान्य रूप से संचालित लोक सेवा वाहन। (टैक्स-नियम सामान्य) अभिभावक के निजी वाहन। (टैक्स -नियम सामान्य)।
डीएम ने विद्यालयों को निर्देशित किया गया कि विद्यालयों के माध्यम से अभिभावकों तक यह सूचना पहुँचाई जाये कि वे अपने बच्चों के परिवहन में लगे वाहनों के बारे में और सड़क सुरक्षा चिंताओं से सूचित और जागरूक करें। किसी भी वाहन के बारे में सूचना के लिए एम परिवहन मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से उसके पंजीयन संख्या के आधार पर सम्बंधित सूचना ऑनलाइन सर्च कर प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर बीस से अधिक विद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। * नैमिध प्रताप सिंह