गोंडा: अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 09 माह का सश्रम कारावास व रु0 8,000 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना करनैलगंज पुलिस अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त कबीर अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैगलंज के पैरोकार हेड0 का0 दीनबंधु दुबे के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 कोर्ट गोण्डा ने 09 माह का सश्रम कारावास व रू 8,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता-
- कबीर अली पुत्र अहमद अली नि0 मोहल्ला गड़ी बाजार थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग-
- मु0अ0सं0-44/14, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
*** नैमिष प्रताप सिंह