लखनऊ : जिला पूर्ति अधिकारी लखनऊ ने जानकारी देते हुए बताया है कि शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार के निर्देशन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत दिनांक 05.11.2023 से 20.11.2023 के मध्य उचित दर दुकान से अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा0) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वितरण की अन्तिम तिथि 20.11.2023 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले लाभार्थियों हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी लखनऊ ने जनपद लखनऊ के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर खाद्यान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उचित दर दुकान पर वितरण के समय किसी भी प्रकार की तकनीकी व अन्य समस्या आने पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/उपजिलाधिकारी अथवा जिला पूर्ति अधिकारी के मोबाइल नम्बर पर शिकायत कर, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में उचित दर दुकान से सम्बद्ध आयुष्मान कार्ड से वंचित अन्त्योदय कार्डों के अवशेष यूनिट तथा समस्त 06 या 06 से अधिक यूनिट वाले पात्र गृहस्थी कार्डधारकों तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के कार्डधारकों का आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की कार्यवाही सम्बन्धित संस्था द्वारा की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने समस्त कार्डधारकों से आह्वान किया है कि राशन प्राप्त करने के साथ ही अपना अवशेष आयुष्मान कार्ड तथा जनपद में प्रचलित अन्त्योदय कार्डों के सापेक्ष अवशेष सदस्यों के आयुष्मान कार्ड उचित दर विक्रेता के सहयोग से बनवाना सुनिश्चित करें।
- नैमिष प्रताप सिंह