लखनऊ : जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के निर्देशन में प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के लम्बित बिलों पर विलम्बित भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge / Interest) में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना दिनांक 08 नवम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 की अवधि में लागू की गयी है। इसका लाभ घरेलू (एन०एम०वी०-1) वाणिज्यिक (एल०एम०वी०-2), निजी संस्थान (एल०एम०वी०-4बी), निजी नलकूप (एल०एम०वी०-5) एवं लघु एवं मध्यम औद्योगिक श्रेणी (एल०एम०वी०-6) के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके साथ ही विगत में चोरी के प्रकरणों में लम्बित राजस्व निर्धारण के देयों में भी छूट का प्राविधान किया गया है।